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पीएम की सुरक्षा के मद्देनजर जालंधर में 1 फरवरी तक नो-फ्लाइंग जोन लागू, ड्रोन व हेलीकॉप्टर उड़ान पर सख्त रोक

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जालंधर-  माननीय प्रधानमंत्री भारत की सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए जालंधर जिले में 30-01-2026 से 01-02-2026 तक ‘नो फ्लाइंग जोन’ घोषित किया गया है। यह आदेश अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट-कम-अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (जे) अमनिंदर कौर द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जारी किया गया। आदेश के अनुसार जालंधर जिले की सीमाओं के भीतर किसी भी प्रकार के सिविल रिमोट/पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम, ड्रोन, हेलीकॉप्टर आदि की उड़ान पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। हालांकि यह प्रतिबंध माननीय प्रधानमंत्री एवं अन्य VVIPs के हेलीकॉप्टर/विमान पर लागू नहीं होगा। प्रशासन द्वारा स्पष्ट किया गया कि यह निर्णय सुरक्षा कारणों से लिया गया है ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोका जा सके। प्रशासन ने आम लोगों से अपील की है कि आदेशों का पालन करें और निर्धारित अवधि के दौरान ड्रोन या अन्य उड़ने वाले उपकरणों का उपयोग न करें। यह आदेश 30 जनवरी 2026 से 1 फरवरी 2026 तक प्रभावी रहेगा।

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