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दिल्ली कार धमाके के बाद जालंधर में सख्ती : हथियारों के साथ होटल या समारोह में एंट्री नहीं, सेना-पुलिस की वर्दी के इस्तेमाल पर भी पाबंदी

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पुलिस कमिश्नर धनप्रीत कौर ने सार्वजनिक सुरक्षा को देखते हुए जालंधर में हथियारों की आवाजाही, बिना पहचान के होटल या गेस्ट हाउस में ठहरने और बिना सूचना किरायेदारों को रखने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।

जालंधर।  दिल्ली कार धमाके के बाद जिला प्रशासन और पुलिस कमिश्नरेट ने सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त करते हुए कई नए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अमनिंदर कौर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी किए हैं कि अब कोई भी आम व्यक्ति पुलिस, सेना, सीआरपीएफ या बीएसएफ जैसी वर्दी नहीं पहनेगा और न ही सैन्य रंग (ओलिव ग्रीन) वाले वाहन का उपयोग करेगा। ये आदेश दो महीने तक प्रभावी रहेंगे।

वहीं, पुलिस कमिश्नर धनप्रीत कौर ने सार्वजनिक सुरक्षा को देखते हुए जालंधर में हथियारों की आवाजाही, बिना पहचान के होटल या गेस्ट हाउस में ठहरने और बिना सूचना किरायेदारों को रखने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही, विवाह समारोहों और सामाजिक कार्यक्रमों में आम लोगों द्वारा हथियार ले जाने पर रोक लगाई गई है।

सभी मैरिज पैलेसों और होटल मालिकों को सीसीटीवी कैमरे लगाने और हर मेहमान का फोटो पहचान पत्र व मोबाइल नंबर दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। विदेशी नागरिकों के ठहरने पर संबंधित पुलिस विभाग को तत्काल सूचना देना अनिवार्य होगा। इसके अलावा, बुलेट मोटरसाइकिल में संशोधित साइलेंसर के उपयोग और पटाखे जलाने पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। सभी आदेश 8 जनवरी 2026 तक प्रभावी रहेंगे।

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