best news portal development company in india

फाजिल्का पुलिस को नशे के विरुद्ध अभियान में बड़ी सफलता : पकड़ी नशे की बड़ी खेप, 8 गिरफ्तार; 20-25 साल के युवक कर रहे थे तस्करी 

SHARE:

 अबोहर- फाजिल्का पुलिस को नशे के विरुद्ध अभियान में बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 42000 से ज्यादा नशीली गोलियां और कैप्सूल पकड़े हैं। इसमें आठ युवकों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने इनके पास से दो बाइक और एक कार भी जब्त की है। पकड़े गए युवकों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।

यह कार्रवाई पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर जिले के अबोहर क्षेत्र में की गई है। यहां की थाना नंबर 1 की पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर शनिवार रात अनाज मंडी के पास की है। यहां पुलिस को नशे की बड़ी डील की सूचना मिली थी। युवकों के कार व बाइक से भारी मात्रा में प्रतिबंधित दवाएं मिली हैं, जिनका उपयोग नशे के लिए किया जाता है।

बड़ी मात्रा में नशे की डील की मिली थी सूचना

नशे की बड़ी खेप पकड़ने के बाद जानकारी देते पुलिस के अधिकारी - Dainik Bhaskarनशे की बड़ी खेप पकड़ने के बाद जानकारी देते पुलिस के अधिकारी

जानकारी देते हुए एसएसपी गुरमीत सिंह ने बताया कि शनिवार शाम थाना नंबर 1 के प्रभारी रविंद्र सिंह भाटी को सूचना मिली थी कि नई अनाज मंडी के पास एक कार और बाइकों पर सवार कुछ लोग नशीली गोलियों के साथ ग्राहकों का इंतजार कर रहे हैं। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर वहां छापा मारा और आठ युवकों को गिरफ्तार किया। इन सभी की उम्र 20 से 25 वर्ष के बीच है।

ये हुए हैं गिरफ्तार:

इनकी पहचान सीडफार्म पक्का निवासी सुखविंद्र सिंह उर्फ गोल्डी पुत्र जसवीर सिंह, करम नगर निवासी रमन सिंह पुत्र अमर सिंह, सीडफार्म निवासी अनमोल सिंह पुत्र रघुवीर सिंह, अजीत नगर निवासी आकाश पुत्र कालीचरण, जम्मू बस्ती निवासी राहुल पुत्र रमेश, सीडफार्म निवासी हरप्रीत सिंह पुत्र सुखविंद्र सिंह, फाजिल्का निवासी सुदेश और फाजिल्का निवासी अंशुल कुमार पुत्र सुनील कुमार के रूप में हुई है।

इतनी भारी मात्रा में नशीली गोलियां होनी थी सप्लाई

पुलिस ने युवकों के पास से एक कार और दो बाइक भी जब्त की है। पुलिस ने कार में रखी प्रतिबंधित 42 हजार प्रेगाबलिक कैप्सूल और 100 ट्रामाडोल गोलियां बरामद की हैं। इनका उपयोग नशे के रूप में होता है। नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (NDPS) अधिनियम की धारा 22 और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 223 के तहत मामला दर्ज किया है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

best news portal development company in india
सबसे ज्यादा पड़ गई