अमृतसर- श्री हरमंदिर साहिब के सरोवर में कुल्ला करने के मामले में गिरफ्तार आरोपी को शनिवार को अदालत में पेश किया गया। सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने के आदेश दिए।
पुलिस के अनुसार, आरोपी की पहचान दिल्ली निवासी सुह्हान रंगीज के रूप में हुई है। इससे पहले 28 जनवरी को उसे तीन दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया था। रिमांड अवधि समाप्त होने पर शनिवार को आरोपी को दोबारा अदालत में पेश किया गया।
घटना के बाद सिख संगठनों और श्रद्धालुओं ने कड़ा विरोध जताया। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की शिकायत पर अमृतसर के ई-डिवीजन थाना में आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में आरोपी को कुछ निहंगों ने पकड़ लिया था। इस दौरान आरोपी के साथ मारपीट की गई, जिसके बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है।








