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BREAKING : मंत्री संजीव अरोड़ा को बड़ा झटका: गुरुग्राम कोर्ट ने जमानत याचिका की खारिज

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मोहाली- पंजाब के कैबिनेट मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता संजीव अरोड़ा को गुरुग्राम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। अदालत ने उनकी जमानत याचिका पर फैसला सुनाते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया। इसके साथ ही संजीव अरोड़ा 26 जून तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे।

संजीव अरोड़ा को 9 मई को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गिरफ्तार किया था। मामले में जमानत याचिका पर 8 जून को दोनों पक्षों की दलीलें पूरी हुई थीं। सुनवाई के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब गुरुग्राम कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी है। अदालत के इस फैसले के बाद संजीव अरोड़ा को फिलहाल जेल में ही रहना होगा और वह 26 जून तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे।

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