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सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी: पंजाब में DA 50% हुआ, 1 सितंबर से मिलेगा बढ़ोतरी का लाभ

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पंजाब CM भगवंत मान और चीफ सेक्रेटरी केएपी सिन्हा। - फाइल फोटो

चंडीगढ़-  पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ सेक्रेटरी को तलब करने के अगले ही दिन सरकार ने सरकारी मुलाजिमों के महंगाई भत्ते (DA) में 8% बढोतरी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। बुधवार को जारी नोटिफिकेशन के बाद मुलाजिमों का DA 42% से बढ़कर 50% हो गया है।

नोटिफिकेशन के मुताबिक यह बढ़ोतरी 1 सितंबर, 2026 से प्रभावी होगी। इस संबंध में वित्त विभाग ने कहा कि इसे राज्यपाल की मंजूरी मिल चुकी है।

वित्त विभाग ने यह आदेश सभी विशेष मुख्य सचिवों, अतिरिक्त मुख्य सचिवों, वित्तीय आयुक्तों, प्रधान सचिवों और प्रशासनिक सचिवों के साथ-साथ विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्तों, उपायुक्तों, जिला एवं सत्र न्यायाधीशों तथा अन्य संबंधित अधिकारियों को भेज दिया है। चीफ सेक्रेटरी को 5 अक्टूबर को हाईकोर्ट में पेश होना है।

नोटिफिकेशन की कॉपी पढ़ें…

पंजाब में सरकारी मुलाजिमों के DA मामले में कब-क्या हुआ

  • अप्रैल 2026 को सिंगल जज का आदेश: हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने पंजाब सरकार को 30 जून तक कर्मचारियों का लंबित DA और एरियर चुकाने का आदेश दिया। सरकार ने इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में ही अपील (LPA) दायर कर दी।
  • 3 अगस्त 2026 को डिवीजन बेंच का सख्त फैसला: हाईकोर्ट की डबल बेंच ने सरकार की अपीलें खारिज कीं। कोर्ट ने आदेश दिया कि 15 दिनों के भीतर कर्मचारियों को केंद्रीय पैटर्न और राज्य के IAS अफसरों की तर्ज पर पूरा लंबित DA दिया जाए। ऐसा न करने पर 6% सालाना ब्याज लगाने और विज्ञापन जैसे फिजूल खर्चों पर रोक लगाने को कहा।
  • 17 अगस्त 2026 को डेडलाइन खत्म: हाईकोर्ट की ओर से दी गई 15 दिन की समयसीमा खत्म हो गई, लेकिन सरकार ने भुगतान नहीं किया। इसके विरोध में मिनिस्टीरियल स्टाफ दो दिन की हड़ताल पर चला गया।
  • 27 अगस्त से सितंबर तक महा-हड़ताल और ‘नो वर्क, नो पे’ चला: पंजाब के करीब 3 लाख कर्मचारियों ने पेन-डाउन और सामूहिक छुट्टी लेकर राज्यव्यापी महा-हड़ताल शुरू कर दी। सरकार ने दबाव बनाने के लिए 8 सितंबर को ‘नो वर्क, नो पे’ का आदेश जारी किया, लेकिन कर्मचारी पीछे नहीं हटे।
  • 1 सितंबर 2026 को सुप्रीम कोर्ट पहुंची सरकार: पंजाब सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट (SLP) में चुनौती दी। सरकार का तर्क था कि ₹14,191 करोड़ का कुल बकाया तुरंत चुकाना वित्तीय रूप से संभव नहीं है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने याचिका में 9 तकनीकी आपत्तियां निकाल दीं।
  • 11 सितंबर 2026 को हाईकोर्ट की 10 दिन की मोहलत: हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को अपनी तकनीकी गलतियां सुधारकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू कराने के लिए 10 दिन का समय दिया और कहा कि जब तक रोक नहीं लगती, तब तक आदेश लागू माना जाएगा।
  • 18 सितंबर 2026 को सरकार-कर्मचारी बैठक और 8% का ऐलान: मुख्यमंत्री भगवंत मान और कर्मचारी यूनियनों के बीच लंबी बैठक हुई। आंदोलन खत्म कराने के लिए सरकार ने 8% DA बढ़ोतरी की घोषणा की, जिससे राज्य का DA 42% से बढ़कर 50% हो गया।
  • 22 सितंबर 2026 को चीफ सेक्रेटरी तलब: हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट में अपील लटकाने और देरी करने की रणनीति पर पंजाब सरकार को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने अवमानना मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए पंजाब के चीफ सेक्रेटरी को 5 अक्टूबर को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया।
  • 23 सितंबर 2026 को आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी: हाईकोर्ट की सख्ती के ठीक अगले ही दिन पंजाब के वित्त विभाग ने राज्यपाल की मंजूरी के बाद 8% DA बढ़ोतरी का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जो सितंबर की सैलरी से जुड़कर मिलेगा।

कर्मचारी DA केंद्रीय पैटर्न पर चाहते हैं

दरअसल, कर्मचारियों का कहना है कि छठे पंजाब पे-कमिशन की सिफारिशों के मुताबिक उनका DA केंद्रीय पैटर्न पर बढ़ना चाहिए, जिसका ₹14,200 करोड़ रुपया सरकार पर बकाया है। जबकि, सरकार का कहना है कि वे सैलरी तो पूरी दे रहे हैं, लेकिन भारी कर्जों और दूसरी देनदारियों के चलते इतनी बड़ी एरियर राशि अचानक एक साथ जारी नहीं की जा सकती।

अब इस पूरे मामले पर अब 5 अक्टूबर 2026 को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में अगली सुनवाई होनी है।

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