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श्री हरमंदिर साहिब सरोवर में कुल्ला करने का आरोपी कोर्ट में पेश, 14 दिन की न्यायिक हिरासत

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अमृतसर-  श्री हरमंदिर साहिब के सरोवर में कुल्ला करने के मामले में गिरफ्तार आरोपी को शनिवार को अदालत में पेश किया गया। सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने के आदेश दिए।

पुलिस के अनुसार, आरोपी की पहचान दिल्ली निवासी सुह्हान रंगीज के रूप में हुई है। इससे पहले 28 जनवरी को उसे तीन दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया था। रिमांड अवधि समाप्त होने पर शनिवार को आरोपी को दोबारा अदालत में पेश किया गया।

 मामला 13 जनवरी का है, जब आरोपी श्री हरमंदिर परिसर पहुंचा और पावन सरोवर में बैठकर कुल्ला किया। आरोप है कि उसने इस पूरी घटना का वीडियो बनवाया, जिसमें वह सरोवर में कुल्ला करता और बाद में स्वर्ण मंदिर की ओर इशारा करता दिखाई दिया। यह वीडियो बाद में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर अपलोड किया गया, जो तेजी से वायरल हुआ।

घटना के बाद सिख संगठनों और श्रद्धालुओं ने कड़ा विरोध जताया। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की शिकायत पर अमृतसर के ई-डिवीजन थाना में आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया गया था।  पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में आरोपी को कुछ निहंगों ने पकड़ लिया था। इस दौरान आरोपी के साथ मारपीट की गई, जिसके बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है।

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