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पंजाब सरकार को हाईकोर्ट से बड़ा झटका: AAP छोड़ने वाले सांसद की फैक्ट्री पर कार्रवाई पर रोक लगाई; संदीप पाठक FIR कॉपी के लिए HC पहुंचे

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लुधियाना-  पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने ट्राइडेंट ग्रुप पर पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। आम आदमी पार्टी से बागी होकर भाजपा में शामिल हुए राज्यसभा सांसद राजिंदर गुप्ता ट्राइडेंट ग्रुप के मालिक हैं। कोर्ट ने कहा है कि ट्राइटेंड ग्रुप पर 30 दिन का समय देकर ही कार्रवाई की जा सकेगी।

राजिंदर गुप्ता की ट्राइडेंट ग्रुप की फैक्ट्री पर पीपीसीबी ने रेड की थी जिसके खिलाफ उन्होंने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले की सुनवाई की और अब ये आदेश जारी किए हैं। राजिंदर गुप्ता की सिक्योरिटी हटाने को लेकर अभी कोर्ट ने कोई फैसला नहीं दिया है। इस पर भी आज ही कुछ देर बाद फैसला आ सकता है।

उधर, आम आदमी पार्टी से भाजपा में शामिल हुए राज्य सभा सदस्य संदीप पाठक ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर कर पंजाब सरकार द्वारा उनके खिलाफ दर्ज केस की कॉपी मांगी है। संदीप पाठक की याचिका पर हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। पाठक ने अपनी याचिका में हाईकोर्ट से अपील की है कि उन्हें यह बताया जाए कि पंजाब सरकार ने उनके खिलाफ दो केस कहां रजिस्टर किए और उनमें कौन सी धाराएं लगाई गई।

पाठक ने याचिका में की ये अपील

पाठक ने याचिका में लिखा है कि पिछले कुछ दिनों से एक अफवाह फैलाई जा रही है कि पंजाब सरकार ने उनके खिलाफ दो एफआईआर गैरजमानती धाराओं में दर्ज की हैं। उन्हें पंजाब सरकार व पुलिस ने अभी तक नहीं बताया कि एफआईआर कहां और किन धाराओं में दर्ज हुई हैं।

दो मई को मीडिया में अचानक खबरें आई कि संदीप पाठक के खिलाफ पंजाब पुलिस ने गरैजमानती धाराओं में दो एफआईआर दर्ज की हैं। संदीप पाठक दिल्ली स्थित अपने घर में थे और जब उन्हें यह सूचना मिली तो वो घर के पिछले दरवाजे से निकल गए थे, ताकि पंजाब पुलिस उन्हें गिरफ्तार न कर सके।

दो दिन बाद संदीप पाठक सामने आए और उन्होंने कहा कि उन्हें पता ही नहीं है कि उनके खिलाफ कहां पर पर्चा दर्ज हुआ है। पाठक ने कहा था कि उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया है, जिसकी वजह से उनके खिलाफ एफआईआर हो।

आप सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था

एफआईआर की सूचना से भाजपा समेत तमाम विरोधी दलों ने आप सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। आम आदमी पार्टी के नेताओं और मुख्यमंत्री ने भी यहां तक कह दिया था कि, जिसने गलत काम किए होंगे उनके खिलाफ तो कार्रवाई होगी ही।

मुख्यमंत्री के इस तरह के बयान के बाद पाठक को लगा कि पंजाब पुलिस ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी है, लेकिन पुलिस उन्हें बता नहीं रही है। इस वजह से उन्होंने अब पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की है।

हरभजन सिंह की भी हटाई थी सुरक्षा

भाजपा में शामिल होने पर पंजाब सरकार ने पूर्व क्रिक्रेटर व राज्यसभा सदस्य हरभजन सिंह की भी सुरक्षा हटा दी थी, जिसके खिलाफ हरभजन सिंह ने भी पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। कोर्ट ने उनकी सुरक्षा बढ़ाने के आदेश दिए।

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