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आम आदमी पार्टी के विधायक रमन अरोड़ा को कोर्ट से बड़ी राहत :  25 हजार बेल बॉन्ड देना होगा

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जालंधर। पंजाब के जालंधर सेंट्रल हल्के से आम आदमी पार्टी के विधायक रमन अरोड़ा को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। जालंधर सेशन कोर्ट ने विधायक रमन अरोड़ा को बेल ग्रांट कर दी है। जानकारी के अनुसार रामा मंडी थाने में दर्ज रंगदारी के मामले में आम आदमी पार्टी के जालंधर सेंट्रल से विधायक रमन अरोड़ा के ये राहत दी है।

रमन अरोड़ा के वकील दर्शन सिंह दयाल ने कहा है कि रमन अरोड़ा को आज तक रिलीज कर दिया जाएगा। न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के बाद सोमवार को अदालत ने उनकी जमानत याचिका मंजूर कर ली। कोर्ट ने आदेश दिया कि अरोड़ा को 25 हजार रुपए का बेल बॉन्ड भरना होगा।

14 दिनों की न्यायिक हिरासत में थे रमन अरोड़ा

आखिरी बार अदालत ने उन्हें 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा था। रिमांड अवधि पूरी होने के बाद उन्हें अदालत में पेश किया गया था, जहां पुलिस ने दावा किया था कि केस से जुड़े अहम सबूत जुटा लिए गए हैं और अब आगे की जांच जेल से भी की जा सकती है। इससे पहले अरोड़ा को पुलिस ने 9 दिनों तक रिमांड पर रखा था।

इसके बाद अदालत ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया था। आज हुई सुनवाई में अदालत ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अरोड़ा की जमानत मंजूर कर दी। कोर्ट के आदेश के बाद विधायक रमन अरोड़ा अब जेल से बाहर आ सकेंगे।

पिछले केस में राहत मिलने के बाद दूसरे केस में हुई थी गिरफ्तार

AAP विधायक रमन अरोड़ा को कुछ दिन पहले पुलिस ने जबरन वसूली के आरोप में गिरफ्तार किया था। आरोप है कि अरोड़ा ने अपने सहयोगियों के जरिए कारोबारियों और ठेकेदारों पर दबाव बनाकर भारी-भरकम रकम वसूल की। इस मामले में पीड़ितों की शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू की और सबूत जुटाने के बाद विधायक को हिरासत में ले लिया।

पुलिस का दावा है कि अरोड़ा के खिलाफ पर्याप्त गवाह और दस्तावेजी सबूत मौजूद हैं। अब पुलिस आगे की जांच न्यायिक हिरासत के दौरान करेगी। इस पूरे मामले ने पंजाब की राजनीति में हलचल पैदा कर दी है, क्योंकि एक सत्तारूढ़ दल के विधायक पर गंभीर आपराधिक आरोप लगे हैं।

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