जालंधर- दिल्ली की आम आदमी पार्टी (AAP) की विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना से जुड़े वायरल वीडियो मामले में जालंधर कोर्ट ने गुरुवार को बड़ा फैसला सुनाया। अदालत ने स्पष्ट किया कि वायरल वीडियो के साथ छेड़छाड़ की गई थी और वह फर्जी है।
कोर्ट में पेश की गई फोरेंसिक जांच रिपोर्ट में वीडियो को एडिटेड बताया गया, जिसके आधार पर अदालत ने इसे भ्रामक करार दिया। जालंधर कोर्ट ने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को संबंधित वीडियो तत्काल हटाने के निर्देश दिए हैं।
इसके साथ ही अदालत ने वीडियो साझा करने वाले अकाउंट्स से जुड़े सभी लिंक डिलीट करने का भी आदेश दिया है। कोर्ट के इस फैसले को सोशल मीडिया पर फैलाए जा रहे फर्जी और भ्रामक कंटेंट के खिलाफ एक अहम कदम माना जा रहा है।








