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पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट से लेडी कॉन्टेबल की आय से अधिक संपत्ति मामले में जमानत याचिका खारिज

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चंडीगढ़। पंजाब के बठिंडा में नशा तस्करी के मामले में पकड़ी गई लेडी कॉन्स्टेबल अमनदीप कौर को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। विजिलेंस ब्यूरो द्वारा उसके खिलाफ दर्ज आय से अधिक संपत्ति मामले में दाखिल जमानत याचिका को कोर्ट खारिज कर दिया है।

लेडी कॉन्स्टेबल को इस मामले में बठिंडा के एक गांव से गिरफ्तार किया गया था। पुलिस पहले ही उसकी लगभग ₹1.35 करोड़ की संपत्ति फ्रीज कर चुकी है। वहीं, अब जमानत के लिए उन्हें सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ेगा।

अमनदीप कौर उस समय चर्चा में आई जब 2 अप्रैल 2025 को वह बठिंडा में एक काली महिंद्रा थार से 17.71 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार हुई थी। उसी दिन उसे सस्पेंड कर बर्खास्त भी कर दिया गया। यह मामला धीरे-धीरे हाई-प्रोफाइल बन गया।

इसके बाद अमनदीप ने अदालत में दलील दी कि उसे साजिश के तहत फंसाया गया है। हालांकि अब तक अदालत का पूरा आदेश सामने नहीं आया है, लेकिन जमानत याचिका खारिज होना उसे झटका माना जा रहा है। सरकारी वकील का कहना है कि पूरी कार्रवाई नियमानुसार की गई है। उन्होंने कोर्ट में एफआईआर की कॉपी भी पेश की।

अमनदीप कौर केस में अब तक क्या हुआ 2 अप्रैल 2025

बठिंडा में थार से 17.71 ग्राम हेरोइन बरामद; मौके पर गिरफ्तार। उसी दिन सस्पेंड और बर्खास्त।

3 अप्रैल: 1 दिन की पुलिस रिमांड।

4 अप्रैल: 2 दिन की अतिरिक्त रिमांड।

1–2 मई: ₹50,000 के निजी मुचलके पर जमानत मिली।

26 मई: विजिलेंस ब्यूरो ने आय से अधिक संपत्ति के केस में फिर से गिरफ्तार किया।

संपत्ति जब्त: कुल ₹1.35 करोड़ की संपत्ति फ्रीज।

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